झारखंड उच्च न्यायालय ने रेत घाट आवंटन पर लगी रोक हटाने से किया इनकार

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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक पेसा नियमों के प्रवर्तन के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

पंचायत अधिनियम, जिसे आमतौर पर पेसा ( PESA ) अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 1996 में पूरे देश में लागू किया गया था, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। हालाँकि, राज्य में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि नियम नहीं बनाए गए हैं।


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