सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला : नगर पंचायत गुरूर अध्यक्ष पर बेदखली का आदेश

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तहसीलदार न्यायालय ने भाजपा समर्थित नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष प्रदीप साहू के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में बेदखली का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि 26 सितंबर से पहले अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप कुमार साहू पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे स्थित 12.69 वर्ग मीटर शासकीय भूमि पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप है।

न्यायालय का आदेश आने के बाद प्रशासन ने बेदखली की तैयारी तेज कर दी है। इस संबंध में प्रदीप साहू ने कहा कि न्यायालय का आदेश जिला प्रशासन तक पहुंचा दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।


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