नक्सली कमांडर के शव का अंतिम संस्कार न हो : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि शीर्ष नक्सली कमांडर रामचंद्र रेड्डी के शव को संरक्षित रखा जाए।

कोर्ट ने कहा कि जब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट फर्जी मुठभेड़ के आरोपों और स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग वाली याचिका पर निर्णय नहीं ले लेता, तब तक शव का न तो अंतिम संस्कार किया जाए और न ही दफनाया जाए।

नारायणपुर जिले में हुए कथित मुठभेड़ में रेड्डी की मौत पर सवाल उठाते हुए उनके बेटे राजा चंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि रेड्डी को हिरासत में यातनाएँ दी गईं और फिर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट इस याचिका पर दशहरे की छुट्टियों के बाद सुनवाई करे। तब तक शव को सुरक्षित रखा जाए।


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