RBI ने मृत खातों के क्लेम के लिए नए नियम जारी किए

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भारतीय रिजर्व बैंक, RBI ने बैंकों में मृत ग्राहकों के खातों और लॉकर से जुड़े क्लेम को 15 दिनों में निपटाने के नए नियम जारी किए हैं।

अगर तय समय में नॉमिनी को भुगतान नहीं हुआ, तो बैंक को मुआवजा देना होगा।

नए निर्देश का उद्देश्य बैंकिंग प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाना है और दस्तावेज़ीकरण को मानकीकृत किया गया है। RBI ने कहा कि यह नियम 31 मार्च, 2026 तक लागू कर दिए जाएंगे।


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