मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA की अवधि बढ़ाई गई

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मणिपुर में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, पूरे मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अफस्पा (AFSPA), जिसके तहत किसी विशेष राज्य या उसके कुछ क्षेत्रों को "अशांत" घोषित किया जाता है, को भी नागालैंड के नौ जिलों और राज्य के पाँच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

इस कानून का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे राज्य के नामसाई जिले के तीन थाना क्षेत्रों तक भी किया गया है।

तीनों राज्यों के इन विशेष क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र का विस्तार 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए प्रभावी होगा।


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