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मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ त्रासदी पर तत्काल सुनवाई रद्द की
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) रैली में हुई जानलेवा भगदड़ से संबंधित एक याचिका पर होने वाली अपनी तत्काल सुनवाई रद्द कर दी। न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की अवकाशकालीन पीठ करूर जिले के एन. सेंथिलकन्नन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।
हालांकि, अदालत ने कागजातों का अवलोकन करने के बाद पाया कि यह याचिका कोई नया मामला नहीं है, बल्कि टीवीके की जनसभाओं के लिए पुलिस की अनुमति से संबंधित पहले से लंबित एक मामले में पक्षकार बनने के लिए एक याचिका है और उसने तत्काल सुनवाई रद्द कर दी।
इस बीच, पुलिस ने बताया कि इस दुखद दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है।
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