संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मस्जिद पक्ष को कोई राहत नहीं दी, हालांकि ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ वैकल्पिक अपील दायर करने की छूट प्रदान की है।

मस्जिद कमेटी ने अदालत में जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे और याचिका में मस्जिद, बरात घर तथा अस्पताल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकारी जमीन से जुड़ा है, इसलिए याचिकाकर्ता को वैकल्पिक अपील का रास्ता अपनाना चाहिए। अदालत ने इस निर्देश के साथ याचिका खारिज कर दी।


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