तेलंगाना स्थानीय चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 42% आरक्षण अनिवार्य करने के हालिया सरकारी निर्देश के कार्यान्वयन में अनिश्चितता का हवाला दिया गया है।

याचिकाकर्ता वंगा गोपाल रेड्डी ने राज्य उच्च न्यायालय के 27 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन के लिए कार्यक्रम की घोषणा करने की सुविधा दी गई थी, जबकि कोटा विस्तार पर सुनवाई 8 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी।


feature-top