ट्रांसजेंडर आरक्षण में देरी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाएं सवाल

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दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण न देने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक आरक्षण नीति लागू नहीं की गई है।

हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में लेने का निर्णय किया है और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह 10 दिनों के भीतर ट्रांसजेंडर समुदाय को लाभ देने के लिए उचित निर्णय ले।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार अपने वर्ष 2021 के उस नोटिफिकेशन के अनुरूप कदम उठाए, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा और अंकों में छूट देने का प्रावधान किया गया था।


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