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SIR के तहत हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का ब्योरा पेश करें चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का ब्योरा कोर्ट को उपलब्ध कराए।
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अधिकांश नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं, और जिनके नाम हटाए गए हैं, उन्होंने अब तक कोई शिकायत या अपील दर्ज नहीं करवाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को यह जानकारी 9 अक्तूबर, गुरुवार तक कोर्ट में सौंपनी होगी, क्योंकि इसी दिन इस मामले में अगली सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मसौदा सूची और 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम सूची सभी के पास उपलब्ध है, इसलिए दोनों सूचियों की तुलना करके आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सकती है।
न्यायमूर्ति बागची ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि कोर्ट के आदेशों से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता की पहुंच सुनिश्चित हुई है।
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