दिल्ली उच्च न्यायालय ने एजाज खान को अग्रिम जमानत दी

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फ़ॉलोअर्स की संख्या अच्छी-खासी है, उन्हें इंटरनेट पर बहुत सावधानी से सामग्री अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि वे समाज पर प्रभाव डालते हैं।

अदालत ने यह फैसला अभिनेता एजाज खान की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें उन्होंने यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष बेनीवाल की माँ और बहन के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील और धमकी भरे वीडियो पोस्ट करने के मामले में अग्रिम ज़मानत की मांग की थी।

अदालत ने उन्हें अग्रिम ज़मानत दे दी, यह देखते हुए कि जिस फ़ोन से खान ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वह बॉम्बे पुलिस के पास है और ऐसी परिस्थितियों में हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदालत ने उन्हें 30,000 रुपये के निजी मुचलके और एक ज़मानतदार के साथ पेश होने और जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया।


feature-top