जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की लगातार उठ रही मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिनमें जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया। याचिकाएं शिक्षाविद जहूर अहमद भट, सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मलिक और अन्य लोगों ने दायर की हैं।

इनमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने वादे के अनुसार जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे।


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