अदालत ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करी

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दिल्ली की एक अदालत ने 2,000 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर आरोपी एस के मसूद आलम की सातवीं ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने प्राथमिकी दर्ज की थी।


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