मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पहाड़ी का नाम बरकरार रखा, बलि प्रथा पर रोक लगाई

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मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी विवाद पर अपना तीसरा न्यायाधीशीय फैसला सुनाते हुए इस साल जून में दिए गए विभाजित फैसले को समाप्त कर दिया है। इस मामले का फैसला सुनाने के लिए नामित तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीआर विजयकुमार ने न्यायमूर्ति एस. श्रीमति के विचारों से काफी हद तक सहमति व्यक्त की और कहा कि पहाड़ी का नाम थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी ही रहेगा, न कि सिकंदर मलाई।

यह फैसला तीन विवादास्पद मुद्दों का समाधान करता है -   

  •  पहाड़ी का नाम "थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी" ही रहेगा
  • सिविल न्यायालय के फैसले तक पशु बलि पर प्रतिबंध
  • नेलिथोप्पु में नमाज अदा करने का सीमित अधिकार

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