आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाएगा गूगल: अदालत

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मेटा और गूगल को प्रसिद्ध रामकथा वाचक और पद्म विभूषण से सम्मानित जगद्गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित आपत्तिजनक वीडियो को 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने शरद चंद्र श्रीवास्तव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे वीडियो हटाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए संबंधित यूआरएल लिंक सोशल मीडिया कंपनियों को उपलब्ध कराएँ। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है।


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