बंगाल सरकार के कर्मचारियों की विदेश यात्रा के लिए नए नियम

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पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा के संबंध में सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि चाहे व्यक्तिगत विदेश यात्रा हो, एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत) पर जाना हो, या सरकारी काम से विदेश यात्रा हो, बिना पूर्व अनुमति के यात्रा या आवास की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है।


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