हरियाणा के आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले में सख्त एससी/एसटी अधिनियम लागू
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में उनकी पत्नी द्वारा एससी/एसटी अधिनियम के "संबंधित प्रावधानों" को जोड़ने की याचिका के बाद पुलिस ने धाराएँ जोड़ दी हैं।
अन्य बातों के अलावा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार, जो पूरन कुमार की पत्नी हैं, ने पहले पुलिस को लिखा था कि "एफआईआर में एससी/एसटी अधिनियम की कमज़ोर धाराओं में संशोधन किया जाना चाहिए", और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) इस मामले में "लागू होने वाली उपयुक्त धारा" है।
चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार, जो 'आत्महत्या' मामले में छह सदस्यीय विशेष जाँच दल का नेतृत्व कर रहे हैं, ने पुष्टि की कि एफआईआर में अधिनियम की धारा 3 (2) (v) लगाई गई है।
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