ईपीएफओ ने निकासी नियमों में किया बड़ा बदलाव

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। संगठन के बोर्ड ने सात करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आंशिक निकासी की उदार व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से 100 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकेंगे।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में पीएफ निकासी, ब्याज भुगतान और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से कर्मचारियों को भविष्य निधि से जुड़ी सेवाओं में और अधिक सुविधा मिलेगी।


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