आरक्षण से नहीं, योग्यता से न्यायिक सेवाओं में आ रहीं 60% महिलाएं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवाओं में शामिल होने वाली लगभग 60 प्रतिशत न्यायिक अधिकारी महिलाएं हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाएं यह उपलब्धि आरक्षण के कारण नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर हासिल कर रही हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), सुप्रीम कोर्ट के सचिव और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें देशभर की अदालतों और बार संघों में महिला वकीलों को पेशेवर चैम्बर (केबिन) आवंटित करने के लिए एक समान और लैंगिक संवेदनशील नीति बनाने की मांग की गई है।


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