रायपुर : कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की शिकायत पर EOW/ACB के अफसरों को नोटिस

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कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की ओर से दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए रायपुर की अदालत ने EOW/ACB के निदेशक सहित दो अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

गिरीश देवांगन ने अपने परिवाद में आरोप लगाया था कि EOW/ACB द्वारा गलत तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 या BNSS की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं, ताकि कथित कोल घोटाले और अन्य मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ झूठे बयान तैयार किए जा सकें।

इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि “अदालत और जांच एजेंसी के बीच आपराधिक सांठगांठ की शिकायत पर मामला अब आगे बढ़ा है।

रायपुर की अदालत ने आज EOW/ACB के निदेशक सहित तीन अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है।”


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