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सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की पत्नी को नज़रबंदी के खिलाफ याचिका में संशोधन की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख स्थित जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत अपने पति की नज़रबंदी को चुनौती देने वाली अपनी रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी।
अंग्मो द्वारा दायर रिट याचिका में वांगचुक की हिरासत को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अधिकारी एनएसए की धारा 8 के तहत हिरासत के आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे। हालाँकि, लेह प्रशासन ने जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर बंदी को आधारों के बारे में विधिवत सूचित कर दिया गया था।
हलफनामे में बताया गया है कि वांगचुक और उनके परिवार को उसी दिन हिरासत और जोधपुर सेंट्रल जेल में उनके स्थानांतरण के बारे में तुरंत सूचित किया गया था। हलफनामे में कहा गया है, "अधिकारियों ने बंदी की पत्नी को हिरासत और उसके हिरासत के स्थान के बारे में विधिवत सूचित किया," और कहा कि अधिकारियों ने 26 सितंबर को हिरासत के संबंध में एक प्रेस बयान भी जारी किया।
इसमें आगे कहा गया है कि हिरासत के आधार एनएसए की धारा 8 के तहत निर्धारित अनिवार्य पाँच-दिवसीय अवधि के भीतर 29 सितंबर को वांगचुक को बता दिए गए थे, और बंदी ने अपने हस्ताक्षर के साथ इसकी प्राप्ति की पुष्टि की थी।
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