FSSI ने चेतावनी दी: 'कोई भी भ्रामक ओआरएस उत्पाद नहीं बेचा जा सकता'

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने घोषणा करी है कि कोई भी ब्रांड अपने उत्पाद पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ORS) का लेबल तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले का पालन न करे। जारी निर्देश में खाद्य व्यवसायों द्वारा इस शब्द के इस्तेमाल के बारे में सख्त नियम तय किए गए हैं।


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