छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री में ऋण पुस्तक की अनिवार्यता समाप्त

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छत्त्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जमीन की खरीदी, बिक्री और उसके पंजीयन सहित जमीन रजिस्ट्री में ऋण पुस्तक की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है. जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है.

जारी आदेश में लिखा गया है कि कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों का इंद्राज कर किसानों को ऋण पुस्तिका जारी की जाती है.

इसके अलावा किसानों को समय समय पर दिए जाने वाले ऋण, बंधक आदि का रिकार्ड भी ऋण पुस्तिका में दर्ज किया जाता है.


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