लेह में सार्वजनिक समारोहों और रैलियों पर प्रतिबंध

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सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए संभावित खतरों को देखते हुए लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है।

इसमें लेह क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक समारोहों और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह आदेश लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद जारी किया गया है।


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