कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरएसएस को चित्तपुर में रूट मार्च की अनुमति दी

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कर्नाटक में आरएसएस के रूट मार्च को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ कांग्रेस आमने-सामने आ गई है। मंत्री प्रियांक खरगे के गृह क्षेत्र चित्तपुर में प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका का हवाला देते हुए  आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

लेकिन इस फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरएसएस को राहत देते हुए चित्तपुर में रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

दरअसल, आरएसएस के कलबुर्गी जिला संयोजक अशोक पाटिल ने प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.जी.एस. कमल ने राज्य सरकार से सवाल किया कि वह इस मामले में समायोजन कर आगे बढ़ने की क्या योजना बना रही है? अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर संगठन और विचारधारा की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को झटका देते हुए आरएसएस को चित्तपुर में रूट मार्च की इजाजत दे दी।


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