हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

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भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया अब तेज हो सकती है। बेल्जियम की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि चोकसी के अपराध भारतीय और बेल्जियम, दोनों कानूनों के तहत दंडनीय हैं।

अदालत के अनुसार, चोकसी पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120-बी, 201, 409, 420 और 477-ए सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गंभीर आरोप हैं।

कोर्ट ने यह भी माना कि चोकसी के खिलाफ ठगी, गबन और जालसाजी जैसे अपराध बेल्जियम कानून के तहत भी सजा योग्य हैं, जिससे दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत पूरा होता है। इस फैसले के साथ ही पीएनबी घोटाले में मुकदमे का सामना करने के लिए चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ हो गया है।


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