बैंक ग्राहकों को 1 नवंबर से चार नॉमिनी जोड़ने की मिलेगी सुविधा

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1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने  इस संबंध में जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, इस सुविधा का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक एकरूप और दक्ष बनाना है।

यह प्रावधान बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत लागू होगा।

यह अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें पाँच प्रमुख कानूनों भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980—में कुल 19 संशोधन किए गए हैं।


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