आपराधिक मामले के लंबित रहने से विभागीय कार्यवाही पर अनिश्चितकालीन रोक नहीं : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि किसी आपराधिक मामले के लंबित रहने से विभागीय कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित या विलंबित नहीं किया जा सकता।

ग्रामीण बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कहा कि आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने तक केवल एक उचित अवधि के लिए ही अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लग सकती है।

बेंच ने यह भी कहा कि किसी कर्मचारी द्वारा आपराधिक मामले की लंबी अवधि का उपयोग विभागीय कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए टालने के लिए नहीं किया जा सकता।


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