राजस्थान : 14 साल से कम उम्र के बच्चों के दुकानों में काम करने पर प्रतिबंध

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दे दी है, जो दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है।


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