कर्नाटक सरकार को हाइकोर्ट से बड़ा झटका

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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उस सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें निजी संगठनों को सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।

इस आदेश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था।

जस्टिस नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सरकार के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल इस आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।


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