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CGPSC घोटाला : टामन सिंह सोनवानी के बेटे-भतीजे समेत चार आरोपियों को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कई आरोपियों को जमानत दे दी है, जिनमें टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग स्पात कंपनी के निदेशक के पुत्र, शशांक गोयल, और भूमिका कटियार शामिल हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने पैरवी की। यह मामला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, आरती वासनिक, ललित गणवीर समेत कई अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया।
आरोप है कि इन लोगों ने परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक कर अपने रिश्तेदारों और परिचितों को अनुचित तरीके से पास करवाया। इनमें से कई उम्मीदवार बाद में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए गए।
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