छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। फिलहाल 12 नवंबर तक जेल में ही रहना होगा। शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल पिछले 100 दिनों से जेल में बंद है।

रायपुर की विशेष अदालत (स्पेशल कोर्ट) ने शराब घोटाला मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने आदेश में कहा कि चैतन्य बघेल को यदि जमानत दी गई तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने 24 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।


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