सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को पेशी से छूट देने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई में बिहार के मुख्य सचिव को पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया है। मुख्य सचिव की ओर से आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राहत की मांग की गई थी, लेकिन न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह अपील खारिज कर दी।

पीठ ने कहा कि राज्य में चुनाव आयोग सभी व्यवस्थाओं को संभाल लेगा, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है मुख्य सचिव को अदालत में उपस्थित होना ही होगा। बता दें कि बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं।

सुप्रीम कोर्ट देशभर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है, जिन्होंने इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं किया है।

वहीं, हलफनामा दाखिल करने वाले पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली को कोर्ट ने राहत दी है। इससे पहले 27 अक्टूबर की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामा न देने पर नाराजगी भी जताई थी।


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