राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू

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राजस्थान में विधानसभा से पिछले महीने पारित हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून आज से अस्तित्व में आ गया है. राज्य सरकार के गृह विभाग ने नए धर्मांतरण कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब आज से धर्मांतरण से जुड़े मामलों में नए कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा. आज से लागू हुए कानून के मुताबिक अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए भी अब पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी. हालांकि मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में घर वापसी करने पर यह कानून लागू नहीं होगा.

राजस्थान विधानसभा में एंटी कन्वर्जन बिल (राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025) विपक्ष के भारी हंगामे के बीच इसी साल 9 सितंबर को ध्वनिमत से पारित हुआ था. इसमें कई सख्त प्रावधान किए गए हैं.


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