तमिलनाडु : ईस्टर कार्यक्रमों के लिए उपयोग होने वाले मैदान पर हिंदू समुदाय को भोज की अनुमति

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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एक हिंदू समूह को सार्वजनिक मैदान पर अन्नदान (सामुदायिक भोज) आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला उस आपत्ति को खारिज करते हुए दिया गया है जिसमें कहा गया था कि यह मैदान पिछले सौ वर्षों से ईस्टर उत्सव के दौरान ईसाई समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता रहा है।

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने के. राजमणि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक मैदान “या तो सभी समुदायों के लिए उपलब्ध होना चाहिए या किसी के लिए नहीं।” उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि किसी समुदाय को केवल धार्मिक आधार पर बाहर रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा।

याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मंदिर के कुम्भाभिषेकम उत्सव के लिए भोज आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया गया था और इसके बजाय कार्यक्रम के लिए एक सार्वजनिक सड़क आवंटित की गई थी।


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