- Home
- टॉप न्यूज़
- वकीलों को मनमाने ढंग से समन नहीं भेज सकती जांच एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट
वकीलों को मनमाने ढंग से समन नहीं भेज सकती जांच एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी जैसी जांच एजेंसियां अभियुक्तों को कानूनी सलाह देने पर वकीलों को मनमाने ढंग से समन नहीं भेज सकतीं।
वकीलों को केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 की धारा 132 में उल्लेखित अपवादों में ही समन किया जा सकता है और अपवादों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा सर्वोच्च अदालत ने जांच एजेंसी की ओर से वकील को भेजा गया समन रद करते हुए वकीलों को समन करने के बारे में दिशा-निर्देश भी जारी किया है।
यह फैसला प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मुवक्किलों के सलाह देने पर जांच एजेंसियों, ईडी आदि द्वारा वकीलों को भेजे गए समन के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर की गई सुनवाई के बाद दिया।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS
