एनआईए ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत का विरोध किया

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कथित आतंकी फंडिंग जांच का सामना कर रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह ने लगभग 40 आपराधिक मामलों में केवल 8 साल से अधिक समय तक ही हिरासत में बिताया है, जबकि जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया था कि वह 38 साल जेल में बिता चुके हैं।

जाँच एजेंसी के जवाब पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने विचार किया और शाह के वकीलों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस और अधिवक्ता सत्य मित्रा ने कहा कि सरकार ने याचिकाकर्ता को एक भाषण के कारण 38 साल के लिए जेल में डाल दिया है। शाह के वकीलों ने दावा किया कि वह "बहुत बीमार" हैं और उन्हें जमानत की आवश्यकता है।


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