तमिलनाडु में एसआईआर : डीएमके ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी

feature-top

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और इस प्रक्रिया को "असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा" बताया।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के संगठन सचिव आर.एस. भारती द्वारा दायर याचिका में राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 (समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार) और अन्य प्रावधानों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों का उल्लंघन बताया गया है।


feature-top