बिलासपुर रेल हादसे में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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बिलासपुर रेल हादसे में अब जांच और कार्रवाई दोनों तेज हो गई हैं। हादसे के चौबीस घंटे बीतने के बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज की है। यह मामला रेलवे की ओर से मिले मेमो के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गैर ज़मानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है।

बीते दिनों बिलासपुर के लालखदान इलाके में हुए इस भीषण रेल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। मेमू लोकल ट्रेन की टक्कर खड़ी मालगाड़ी से हुई थी, जिसमें 11 यात्रियों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद रेलवे और पुलिस दोनों ने अलग-अलग जांच शुरू की थी। अब रेलवे से प्राप्त मेमो के आधार पर तोरवा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

इसमें रेलवे एक्ट की धारा 106(1), 125(ए), 153, 154 और 175 लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत गंभीर लापरवाही, रेल सुरक्षा में बाधा डालना और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे अपराध शामिल हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि हादसे की असली वजह तकनीकी खराबी थी, मानव भूल या फिर किसी की लापरवाही।

वहीं, रेलवे प्रशासन ने भी एक तकनीकी जांच समिति गठित की है, जो हादसे की परिस्थितियों और सिग्नलिंग सिस्टम की जांच कर रही है। फिलहाल हादसे के जिम्मेदारों की तलाश जारी है। पुलिस और रेलवे दोनों मिलकर इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं।


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