कर्नाटक : संघ की गतिविधियों पर रोक के फैसले पर स्टे के खिलाफ याचिका खारिज

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी थी।

सिंगल जज की पीठ ने पहले सरकार के उस फैसले पर रोक लगाई थी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर निजी संगठनों की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था।

अब डबल बेंच (जस्टिस एस. जी. पंडित और जस्टिस गीता के. बी.) ने सरकार से कहा है कि वह स्टे हटवाने के लिए सिंगल जज की ही अदालत में जाए।


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