ई संवर्ग के 1378 शिक्षकों का प्राचार्य बनने का रास्ता साफ

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा तय कैडर व मापदंडों को सही ठहराते हुए शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदाेन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि याचिका पर सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने 5 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

बता दें कि 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नित की सूची जारी की गई थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ई संवर्ग एवं टी संवर्ग के 2,925 प्राचार्य के पदों पर स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के व्याख्याता नियमित, व्याख्याता एलबी तथा प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाया था।


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