सजा का खुलासा न करने पर रद्द होगी उम्मीदवारी : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र में अपनी किसी भी आपराधिक सजा का खुलासा न करने पर, भले ही वह सजा मामूली हो और बाद में हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई हो, उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

यह फैसला बिहार विधानसभा चुनावों के बीच आया है, जो राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।


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