थाईलैंड : दोपहर में शराब पीने पर प्रतिबंध
थाईलैंड में संशोधित शराब नियंत्रण कानून के तहत दोपहर में शराब पीने पर भारी जुर्माना लग सकता है। यह कानून प्रवर्तन को मज़बूत करता है और विपणन व विज्ञापन संबंधी प्रतिबंधों को काफ़ी कड़ा करता है।
थाईलैंड में 1972 से ही ज़्यादातर खुदरा दुकानों और सुपरमार्केट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन 8 नवंबर से लागू होने वाले अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल एक्ट में बदलावों के तहत अब किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंधित समय या प्रतिबंधित जगहों पर शराब पीने या परोसे जाने पर 10,000 baht ($300) या उससे ज़्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हालाँकि लाइसेंस प्राप्त मनोरंजन स्थलों, होटलों, पर्यटन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रतिष्ठानों और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने वाले हवाई अड्डों को छूट दी गई है, लेकिन ज़िम्मेदारी उपभोक्ताओं पर डाल दी गई है, और कड़े कानूनों के तहत मादक पेय पदार्थों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध है, जब तक कि उनकी सामग्री पूरी तरह से तथ्यात्मक न हो। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मादक पेय पदार्थों का प्रचार करने के लिए मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों या सार्वजनिक हस्तियों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है।
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