असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी

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असम कैबिनेट ने ‘असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगैमी बिल, 2025’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि यह विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

बिल के तहत बहुविवाह करने वालों को सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। हालांकि, छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ अपवाद रखे जा सकते हैं।

सरकार बहुविवाह से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए विशेष कोष भी बनाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक मदद और पुनर्वास में सहयोग मिल सके।


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