सूचना आयोग में नियुक्तियों का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सर्च कमेटी द्वारा तय 25 वर्ष का अनुभव और 65 वर्ष से कम आयु की पात्रता शर्त वैध और तार्किक है।

अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। मामला तब सामने आया था जब सरकार ने सूचना आयुक्तों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

बाद में सर्च कमेटी ने अनुभव और आयु सीमा की नई शर्तें जोड़ी थीं, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह “रूल ऑफ गेम्स” बदलना नहीं, बल्कि आवेदनों की छंटनी के लिए एक तार्किक कदम है।

न्यायालय ने कहा कि पद की संवेदनशीलता को देखते हुए यह निर्णय उचित और व्यावहारिक है।


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