अदालत ने सहमति से बने रिश्तों को अपराध मानने के खिलाफ चेतावनी दी

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मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एक महिला द्वारा अपने पूर्व साथी के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि सहमति से बने रिश्तों को बाद में केवल इसलिए आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका अंत कड़वाहट के साथ हुआ था।


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