SIR कार्य में लगे कर्मचारियों की छुट्टियाँ बिना अनुमति नही होंगी स्वीकृत

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भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने छत्तीसगढ़ में आगामी निर्वाचन की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी है।

आयोग के पत्र क्रमांक NO.23/2025-ERS(Vol-II) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के अनुसार, यह पुनरीक्षण कार्य 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग ने इस कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी केवल ऐसे अवकाश प्रस्तावों को अपनी अनुशंसा सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को भेज सकेंगे। अवकाश स्वीकृति का अंतिम निर्णय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से ही लिया जाएगा।


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