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राहुल गांधी के गलत बयान के आरोपी इन्फ्लुएंसर को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए गए एक बयान को गलत तरीके से उद्धृत करने के आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत दे दी।
सिन्हा की याचिका स्वीकार करते हुए, शीर्ष अदालत ने उन्हें अग्रिम ज़मानत दे दी और कहा कि मामला उन्हें हिरासत में लिए बिना भी आगे बढ़ सकता है। यह मामला 1 जुलाई, 2024 को संसद में दिए गए एक भाषण से जुड़ा है जिसमें गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि "जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे लगातार हिंसा, नफ़रत और झूठ में लिप्त रहते हैं"।
अगले दिन, सिन्हा ने "जो हिंदू हैं वे हिंसक हैं - राहुल गांधी" शीर्षक के साथ X पर गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की।
इस पोस्ट के बाद ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने हैदराबाद के एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
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