पश्चिम बंगाल : मुकुल रॉय को कोर्ट से झटका, दलबदल कानून में विधायकी रद्द

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। रॉय 2021 में भाजपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसमें रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी, जिसमें रॉय को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।


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