अदालत से खरगे को राहत, अभद्र भाषा वाली आपराधिक शिकायत खारिज

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दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बड़ी राहत देते हुए उस आपराधिक शिकायत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि खरगे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में हुई एक चुनावी रैली के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिससे एक समुदाय की भावनाएं आहत हुईं।

यह विवाद अप्रैल 2023 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था। नारेगल में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने राजनीतिक वक्तव्य के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जिन्हें आरएसएस से जुड़े एक सदस्य ने आपत्तिजनक और अपमानजनक बताते हुए अदालत में आपराधिक शिकायत के रूप में पेश किया।

अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद शिकायत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मामले को खारिज कर दिया, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ी राहत मिली है।


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